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Sunday, April 5, 2026
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Advance tax Deadline: एडवांस टैक्स भरने को सिर्फ 4 दिन बचे, मौका चूके तो होगी मुश्किल

Advance tax Deadline Due Date: इनकम टैक्स भरने वालों के लिए अहम डेडलाइन में चार दिन शेष हैं। एडवांस टैक्स (Advance Tax) की तीसरी किस्त (third instalment) भरने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है।

नई दिल्ली, रफ्तार। इनकम टैक्स भरने वालों के लिए अहम डेडलाइन में चार दिन शेष हैं। एडवांस टैक्स (Advance Tax) की तीसरी किस्त (third instalment) भरने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है। आप भी एडवांस टैक्स भरना चाहते हैं तो डेडलाइन के गुजरने से पहले यह काम पूरा करें। वरना, आगे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि यह जानना जरूरी है कि आप एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं या नहीं। बहुत से वेतनभोगी भी टीडीएस कटने के बावजूद एडवांस टैक्स के दायरे में आते हैं। लिहाजा आपके लिए यह देखना जरूरी है कि कहीं यह प्रावधान आप पर भी लागू तो नहीं होते।

किसके लिए जरूरी?

वे लोग जिनकी पूरे साल की इनकम टैक्स लाइबिलिटी, टीडीएस को घटाने के बाद 10 हजार रुपए से अधिक होती है, उनके लिए एडवांस टैक्स भुगतान जरूरी है।

किन्हें नहीं देना होगा एडवांस टैक्स?

60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आमदनी नहीं है, वह एडवांस टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसे वेतनभोगी को भी एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, जिनके पास वेतन के अलावा आय का दूसरा जरिया नहीं है। उनके वेतन से हर महीने टीडीएस कटता है।

कब भरना होता है एडवांस टैक्स?

एडवांस टैक्स का मतलब है वह इनकम टैक्स, जो उसी वित्त वर्ष में भरना होता है, जिस वित्त वर्ष में आय होती है। हर साल 4 किस्तों में टैक्स का भुगतान करना होता है। तय डेडलाइन में एडवांस टैक्स नहीं भरने पर आयकर विभाग नियमों के अनुसार जुर्माना लगा सकता है।

पहली किस्त: 15 जून या उससे पहले:कुल टैक्स देनदारी का 15% हिस्सा।

दूसरी किस्त: 15 सितंबर या उससे पहले:कुल टैक्स देनदारी का 45% हिस्सा (पहले भुगतान किए जा चुके एडवांस टैक्स को घटाकर)।

तीसरी किस्त: 15 दिसंबर या उससे पहले: कुल टैक्स देनदारी का 75% हिस्सा (पहले भुगतान किए जा चुके एडवांस टैक्स को घटाकर)।

चौथी किस्त: 15 मार्च को या उससे पहले: कुल टैक्स देनदारी का 100% हिस्सा (पहले भुगतान किए जा चुके एडवांस टैक्स को घटाकर)।

एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन

एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन उस वित्त वर्ष के लिए पहले से अनुमानित आय के आधार पर किया जाता है। इसमें कर योग्य आय का कैलकुलेशन कुल अनुमानित आय में से डिडक्शन एवं एग्जंपशन को घटाने कर किया जाता है। एडवांस टैक्स की दर करदाता के इनकम टैक्स स्लैब या कॉर्पोरेट टैक्स रेट की दर से निर्धारित की जाती है।

कैसे करें भुगतान?

एडवांस टैक्स का भुगतान ऑनलाइन-ऑफलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान के लिए, टैक्स पेयर इनकम टैक्स विभाग के ई-भुगतान पोर्टल या अधिकृत बैंकों में उपलब्ध सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस टैक्स का ऑफलाइन भुगतान बैंक शाखाओं में चालान जमा कर सकते हैं। वैसे, उन कंपनियों और करदाताओं के लिए ई-भुगतान करना जरूरी है, जिनके खातों का ऑडिट, इनकम टैक्स एक्ट के तहत किया जाना अनिवार्य है।

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