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बिना टिकट यात्रा करने पर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने 23.36 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड जुर्माना वसूला

नई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने जुर्माने के तौर पर की 23.36 करोड़ रुपये वसूले। पिछले साल की तुलना में 840.83 प्रतिशत अधिक मामले सामने आए। भारतीय रेलवे रेल यात्रा के दौरान अक्सर टिकट चेकिंग का अभियान चलाता रहा है। इस बार सीमांत रेलवे के अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच करीब 4,48,392 मामले ऐसे सामने आए हैं, जहां यात्री बिना टिकट या अनियमित टिकट और बिना बुक किए सामान के साथ यात्रा करते पाए गए। इस टिकट चेकिंग अभियान के तहत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने अपराधियों से किराए और जुर्माना के तौर पर इस बार 23.36 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड वसूली की है। इस संबंध में एनआरएफ के सीपीआरओ सब्यसाची डे कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल दंड के मामलों की संख्या 840.83 प्रतिशत अधिक है। वहीं, अगर बात जुमार्ने की वसूली की करें तो इसमें 1028.50 प्रतिशत की वृद्धि है। सब्यसाची डे ने कहा कि विभिन्न स्टेशनों और ट्रेनों की जांच के दौरान, एनएफआर के आरपीएफ ने पिछले साल अप्रैल से इस साल मार्च तक बिना उचित टिकट के यात्रा करने वाले 50701 लोगों को पकड़ा है। जिनसे रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 25 अपराधियों पर मुकदमा चलाया गया और उनसे जुर्माना भी वसूला गया। वहीं, 16 लोगों पर केस दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 के अनुसार, बिना टिकट, अनुचित टिकट या बिना बुक किए सामान के यात्रा करना दंडनीय अपराध है। ऐसे में अगर कोई यात्री रेलवे के इन नियमों का उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसे जेल या जुर्माना या जेल और जुमार्ना दोनों भरने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी रेलवे इस तरह के अभियान चलाती रहेगी। --आईएएनएस पीटीके/एएनएम

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