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Income Tax: ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी, फिर भी लगेगी पेनल्टी! जानिए आप पर कितना लगेगा चार्ज
नई दिल्ली: Income Tax Return: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2021 तक जरूर बढ़ा दी है, लेकिन डेडलाइन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको दंडात्मक ब्याज चार्ज से राहत मिल गई क्लिक »-newsindialive.in