नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। देश में भारी तादाद में ऐसे लोग हैं जो PPF को एक सुरक्षित निवेश विकल्प मानते हैं। इस स्कीम में कोई जोखिम नहीं होता और 15 साल की मैच्योरिटी के बाद 7.10 प्रतिशत का ब्याज मिलता है। कुछ बेहद जरूरी कामों के अलावा इसमें जुड़े पैसों को मैच्योरिटी से पहले निकाला नहीं जा सकता है। आइए जानते हैं कि अगर 15 साल से पहले पैसे की जरूरत होती है तो PPF मे से पैसे कैसे निकाल सकते हैं।
5 साल से पहले न बंद कर सकते, न पूरी निकासी कर सकते
अगर खाता धारक अपना PPF खाता बंद कराना चाहते हैं तो 5 साल से पहले ऐसा नहीं कर पाएंगे। 5 साल के बाद ही फॉर्म 5 को भरकर अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा, जहां आपका खाता है। इसके बाद आपको अपनी जमा निकालनी होगी। इसके अलावा अगर कोई खाताधारक 15 साल के मैच्योरिटी पीरियड से पहले जमा निकालना चाहता है तो क्या तरीका है? अगर आंशिक राशि निकालनी है तो चौथे वित्तीय वर्ष के आखिरी में 50 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं।
मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ खाता ऐसे बंद करें
- सबसे पहले उस बैंक या डाकघर में जाएं जहां आपका PPF खाता है।
- फॉर्म 5 भरें, जो PPF खाता बंद करने का फॉर्म है।
- अपने PPF खाते को समय से पहले बंद करने के कारण बताने वाले जरूरी दस्तावेज जमा करें।
- चिकित्सा संबंधी आपात स्थितियों के लिए, चिकित्सा रिपोर्ट और अस्पताल के बिल प्रदान करें।
- उच्च शिक्षा के लिए, प्रवेश पत्र और शुल्क रसीदें जमा करें।
- निवास स्थिति (NRI) में परिवर्तन के मामले में, वीजा और पासपोर्ट जैसे प्रमाण प्रदान करें।
- सत्यापन के बाद, बैंक/डाकघर आापके आवेदन पर कार्रवाई करेगा।
- जानकारी सही पाई जाने पर आपका पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाएगा।
- इसके बाद, शेष राशि आपके लिंक किए गए बचत खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- बैंक/डाकघर के आधार पर, इस प्रक्रिया में 7-10 दिन लेंगे।





