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एससी ने किस तरह आम्रपाली के घर खरीदारों का दिया साथ, रुकी हुई परियोजनाओं की हुई फंडिंग

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। रियल एस्टेट फर्म आम्रपाली ग्रुप 2015 में नई ऊंचाईयों पर था, तब उसके 50 प्रोजक्ट लगभग 24 शहरों में थे। उस दौरान पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एंबेसडर में से एक थे। हालांकि, फर्म के शीर्ष प्रबंधन के लिए समृद्धि का यह जादू लंबे समय तक नहीं चला। सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी, 2019 को ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा और दो निदेशकों को घर खरीदारों द्वारा निवेश किए गए पैसे को निकालने के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। वे अभी भी सलाखों के पीछे हैं। हालांकि, उन्हें जेल में रखने से उन हजारों घर खरीदारों की चिंता कम नहीं हुई है, जिन्होंने कंपनी के प्रोजेक्ट में अपनी जीवन भर की बचत का निवेश किया था। आम्रपाली ग्रुप ने लोगों को फंसाने के लिए एक जाल बनाया था, जिसमें हजारों घर खरीदारों की कोई ग्राहक डेटा, प्रोफाइल फंडिंग आदि शामिल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में घर बनाने वालों के विश्वास को तोड़ने के लिए रियल एस्टेट फर्म पर चाबुक चलाया। इस फैसले ने 42,000 से अधिक घर खरीदारों को राहत दी। शीर्ष अदालत ने अचल संपत्ति कानून रेरा के तहत आम्रपाली ग्रुप के पंजीकरण को रद्द करने का आदेश दिया और रुके हुए आवास परियोजनाओं के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए इसकी बागडोर संभाल ली। शीर्ष अदालत ने निर्माण की देखरेख के लिए एक अदालत-रिसीवर, वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमनी को नियुक्त किया और आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को निर्देश दिया। अदालत के रिसीवर को अधूरी परियोजनाओं के लिए फंड सुरक्षित करने के लिए एक कठिन काम करना पड़ा। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ कि रियल एस्टेट कंपनी ने नकली लेनदेन का एक जाल बनाया था। हालांकि, इसने शीर्ष अदालत को नहीं रोका, जिसने बैंकों के साथ रुकी हुई आवास परियोजनाओं के लिए अथक प्रयास किया। यह अभूतपूर्व था कि एक संवैधानिक अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी कोशिश की कि घर खरीदने वालों का घर खरीदने का सपना टूट न जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च को बैंकों के कंसोर्टियम को बैंक ऑफ बड़ौदा के नक्शेकदम पर चलने का निर्देश दिया था, जिसने रुकी हुई आम्रपाली आवास परियोजनाओं के लिए फंड देने के लिए मंजूरी आदेश जारी किया और दो दिनों के अंदर आम्रपाली परियोजनाओं के लिए निर्णय लिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे उम्मीद है कि बैंकों द्वारा अनुमोदन आदेश पारित किया जाएगा, क्योंकि यह अंतिम चरण में है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों द्वारा सुनवाई की अगली तारीख से पहले पैसा जारी किया जाना चाहिए। आखिरकार, 7 बैंकों के एक संघ ने 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को अंतिम मंजूरी दी। 4 अप्रैल को, शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि 150 करोड़ रुपये, 1,500 करोड़ रुपये में से पहली किश्त, एनबीसीसी को भुगतान किया गया है। बैंकों को बोर्ड में लाना आसान नहीं था, और कई मौकों पर शीर्ष अदालत को इस बात पर जोर देना पड़ा कि दस्तावेजीकरण के संबंध में परियोजनाओं की फंडिंग अलग है। सात बैंकों के संघ में बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। सबवेंशन स्कीम के तहत अपने फ्लैट बुक करने वाले कई हजार आम्रपाली होमबॉयर्स को सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को बैंकों को ईएमआई भुगतान में चूक के लिए जुर्माना नहीं लगाने का निर्देश दिया। जस्टिस यू.यू. ललित और बेला एम. त्रिवेदी ने कहा कि डिफॉल्टर फ्लैट खरीदारों के खाते, जिन्होंने सबवेंशन सुविधाओं का फायदा उठाया था, उन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और साथ ही उनका सिबिल स्कोर शून्य स्तर पर नहीं रखा जाना चाहिए। पीठ ने होमबॉयर्स की मुश्किलों पर ध्यान दिया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि फ्लैट मिलने के बाद, होमबॉयर समझौते के अनुसार ऋण की ईएमआई का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि घर खरीदारों की देनदारी उस तारीख से लागू होगी जब फ्लैट उन्हें सौंपा जाएगा और अगर बैंक अपनी देनदारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो वे कार्रवाई कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि बैंकों को फ्लैट खरीदारों द्वारा की गई चूक के लिए जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। हालांकि, बैंक मूल राशि के साथ-साथ उस पर ब्याज के हकदार होंगे। शीर्ष अदालत ने बैंकों से कहा कि जब वे संबंधित ऋणदाता बैंक से संपर्क करें तो घर खरीदारों के खातों को नियमित करें। सबवेंशन स्कीम के तहत घर के खरीदार को नो ईएमआई अवधि के दौरान फ्लैट के पूरा होने और कब्जे तक किसी भी ईएमआई का भुगतान करने की जरूरत नहीं थी। आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में कई हजार होमबॉयर्स ने इस योजना का लाभ उठाया। हालांकि, फ्लैट मिले बिना उन पर ईएमआई का बोझ था। --आईएएनएस एसएस/एसकेपी

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