नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। अगर आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं और साथ में सोना ले जाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या ट्रेन में सोना ले जाना कानूनी है? अगर हां, तो कितनी मात्रा में सोना ले जाया जा सकता है? तो चलिए जानते हैं रेलवे और RBI के नियम क्या कहते हैं।
क्या ट्रेन में सोना ले जाना कानूनी है?
हां, ट्रेन में सोना ले जाना पूरी तरह से वैध है, बशर्ते वह आपके सामान की निर्धारित सीमा के भीतर हो और उसकी खरीद से जुड़े दस्तावेज (जैसे बिल, इनवॉइस आदि) आपके पास मौजूद हों। भारतीय रेलवे और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की नजर में सोना किसी “विशेष वस्तु” की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि इसे सामान्य सामान माना जाता है।
आप अपनी टिकट श्रेणी के हिसाब से कितना सोना ले जा सकते हैं?
रेलवे की गाइडलाइंस के अनुसार, हर क्लास के यात्री के लिए सामान की एक तय सीमा होती है। सोना भी उसी वजन सीमा में गिना जाएगा।
First AC 70 किलो 4-5 करोड़ तक
AC 2-Tier 50 किलो 3-3.5 करोड़ तक
AC 3-Tier / Sleeper 40 किलो 2.5 करोड़ तक
General 35 किलो 2 करोड़ तक
उपरोक्त सोने की कीमतें मौजूदा मार्केट रेट (60,000/10gm) के आधार पर अनुमानित हैं।
जरूरी सावधानियां:
वजन सीमा का पालन करें: निर्धारित सीमा से ज्यादा वजन होने पर रेलवे जुर्माना वसूल सकता है या सामान रोक सकता है।
सोने के साथ दस्तावेज रखें: यदि आपके पास वैध बिल या स्वामित्व का प्रमाण नहीं है, तो आयकर विभाग या सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं।
कैरी-ऑन बैग में रखें सोना: कभी भी सोना चेक-इन बैग में न रखें। चोरी या गुम होने का खतरा ज्यादा होता है।
अगर दस्तावेज नहीं हुए तो?
अगर आपके पास सोने का बिल या वैध दस्तावेज नहीं हैं, और आप बड़ी मात्रा में सोना ले जा रहे हैं, तो रेलवे अथवा अन्य सुरक्षा एजेंसियां उसे जब्त कर सकती हैं, और मामला आयकर विभाग को सौंपा जा सकता है। इस स्थिति में आपको सफाई देनी पड़ सकती है कि सोना आपके पास वैध तरीके से कैसे आया।
ट्रेन में सोना ले जाना पूरी तरह से वैध है, जब तक वह आपकी टिकट क्लास के अनुसार निर्धारित सामान सीमा के भीतर हो, और उसके साथ वैध दस्तावेज मौजूद हों। थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी के साथ आप अपने कीमती आभूषण या गोल्ड बार ट्रेन यात्रा में सुरक्षित ले जा सकते हैं।





