नई दिल्ली, 3 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्र ने मंगलवार को कहा कि हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय को मानव रहित विमान प्रणाली नियम, 2021 से सशर्त छूट दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने डीयूएलबी को नियमों से सशर्त छूट दी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, अमृत शहरों के विकास के लिए डेटा अधिग्रहण, मैपिंग और वेब आधारित जीआईएस प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन और हिसार, पंचकुला और अंबाला शहरी क्षेत्रों के लिए संपत्ति कर सर्वेक्षण के लिए छूट की अनुमति दी गई है। यह छूट अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध है, और डीजीसीए द्वारा जारी एसओपी के नियमों और शर्तों के अधीन होगी। –आईएएनएस एमएसबी/एएनएम




