बाज़ार
Cryptocurrency को GST के दायरे में ला सकती है सरकार! जानें कितना लगेगा टैक्स और क्या है प्लान
सरकार GST कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को गुड्स और सर्विसेज के रूप में वर्गीकृत करने पर काम कर रही है, ताकि लेनदेन के पूरे मूल्य पर कर लगाया जा सके। इस वक्त बस क्रिप्टो एक्सचेंज द्वारा दी जाने वाली सेवा पर 18 प्रतिशत GST लगाया जाता है और इसे वित्तीय क्लिक »-www.prabhasakshi.com