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आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक अजय कुमार की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की

नयी दिल्ली, 16 मई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम्रपाली समूह के पूर्व निदेशक अजय कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरत्ता ने अजय कुमार की याचिका खारिज करते हुये कहा कि जमानत मिलने पर आरोपी के फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने 13 मई को जारी आदेश में कहा कि अजय कुमार ने न सिर्फ निवेशकों और घर खरीदारों को ठगा बल्कि उसने पूरे रियल्टी सेक्टर की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। घर खरीदार किसी प्रभावी उपाय के बगैर अधर में लटके रहे। यह मामला आम्रपाली सिलिकॉन सिटी परियोजना के टावर जी-1 से जुड़ा है। इसे नोएडा प्राधिकरण की कभी मंजूरी नहीं मिली थी लेकिन आम्रपाली समूह ने शिकायतकर्ता अनुभव जैन को इस परियोजना के 26 फ्लैट बेच दिये। शिकायत के मुताबिक अनुभव जैन ने आम्रपाली समूह को 6.60 करोड़ रुपये नवंबर 2011 में दिये। --आईएएनएस एकेएस/एएनएम

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