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आधार से पैन को लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ी

- आयकर विभाग ने आधार-पैन लिंक करने की तारीख बढ़ाई नई दिल्ली, 31 मार्च (हि.स.)। आयकर विभाग ने आधार नंबर को स्थायी खाता संख्या (पैन कार्ड) से लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। आयकर विभाग ने बुधवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पहले ये तारीख 31 मार्च, 2021 तय थी। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की समय-सीमा इससे पहले 31 मार्च तक बढ़ाई थी। दरअसल ये आठवीं बार था, जब आधार नंबर और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख को आयकर विभाग ने बढ़ाया था। गौरतलब है कि आधार कार्ड पर साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया था, जिसमें आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए 12 अंकों वाले आधार नंबर जो एक राष्ट्रीय पहचान संख्या है, को अनिवार्य कर दिया था। इसके साथ ही आधार नंबर से पैन कार्ड को जोड़ना भी जरूरी हो गया। उल्लेखनीय है कि पैन कार्ड इनकम टैक्स और बैंक खातों से जुड़ा होता है। हिन्दुस्थान समाचार/ प्रजेश शंकर

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