नई दिल्ली, रफ्तार। वित्त वर्ष 2023-24 के आखिरी महीने मार्च के 8 दिन बीते गए हैं। इस महीने में कई वित्तीय कार्यों की आखिरी तारीख खत्म होगी। मार्च में आधार अपडेट से लेकर टैक्स सेविंग को निवेश, PPF, SSY खाते से संबंधित कार्यों की समय सीमा खत्म हो रही है। अगर, आपने लंबे समय से आधार अपडेट नहीं कराया है तो 14 मार्च से पहले करा लें। UIDAI ने मुफ्त में आधार अपडेट करने की अंतिम तिथि 14 मार्च निर्धारित की है। इसके बाद ऑनलाइन आधार अपडेट को आपसे शुल्क लिया जाएगा।
आप हाउस रेंट अलाउंस या लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए टैक्स छूट क्लेम करने की सोच रहे हैं तो 31 मार्च से पहले इससे संबंधित बिल जमा कर दें। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 15 मार्च तक एडवांस टैक्स की चौथी किस्त जमा करने की तारीख है। वित्त वर्ष 2023-24 में नौकरी बदलती है तो मौजूदा नियोक्ता (एंप्लॉयर) के पास पुरानी कंपनी से मिला 12-बी फॉर्म जमा करना जरूरी है। इस काम को 31 मार्च से पहले पूरा करना है।
वित्त वर्ष 2023-24 में टैक्स छूट पाने को मार्च में निवेश के काम को पूरा करें। आपको इसके बाद इस वित्त वर्ष टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। PPF, SSY जैसी स्कीक में आपने पूरे साल एक रुपये भी निवेश नहीं किया है तो इस काम को 31 मार्च से पहले करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल से इस तरह के खाते को निष्क्रिय किया जाएगा। ऐसे में PPF स्कीम में कम से 500 रुपये तो SSY स्कीम में कम-से-कम 250 रुपये का जरूर निवेश करें।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने फास्टैग की डेडलाइन को 31 मार्च किया है। केवाईसी अपडेट न करने की स्थिति में फास्टैग निष्क्रिय हो जाएगा। अमूमन लोग होम लोन की ईएमआई, एसआईपी, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करने को ऑटो डेबिट मोड का सहारा लेते हैं। ऐसे में आपके खाते से ऑटो डेबिट मोड के माध्यम से पैसे नहीं कटे हैं तो इस काम को आज पूरा कर लें। आपको बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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