Chhattisgarh: RBI imposed fine of Rs 5 lakh on commercial cooperative bank limited
Chhattisgarh: RBI imposed fine of Rs 5 lakh on commercial cooperative bank limited

छत्तीसगढ़: व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर आरबीआई ने लगाया 5 लाख रुपये का जुर्माना

रायपुर, 06 जनवरी (हि.स.)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रायपुर के व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित पर कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 31 मार्च, 2018 को बैंक को कुछ निर्देश दिए गए थे। जिसका बैंक प्रबंधन ने पालन नहीं किया गया था। आरबीआई ने बैंक प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस दिया था, जिसके बाद बैंक की ओर से जवाब भेजा गया। महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। जुर्माना लगाने का कारण केवाईसी और दूसरे नियमों का उल्लंघन है। रिजर्व बैंक की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि व्यावसायिक सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर पर जुर्माना ऑन साइट एटीएम की ओपनिंग और केवाईसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि दोनों बैंकों के खिलाफ लिया गया एक्शन रेगुलेटरी कंप्लायंस में कमियों पर आधारित है। इसका मकसद बैंकों और ग्राहकों के बीच किसी ट्रांजेक्शन या करार की वैधता पर फैसला देने का नहीं है। यानी ग्राहकों के लेन-देन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। हिन्दुस्थान समाचार /केशव-hindusthansamachar.in

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