नई दिल्ली, रफ्तार। अंतरिम बजट 2024 (Union Budget 2024) पेश होने में कुछ दिन बचा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को मोदी सरकार का अंतरिम बजट 2024 पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री स्पष्ट कर चुकी हैं कि इस बार के बजट में बहुत खास ऐलान नहीं होने वाले हैं। मगर, लोगों को टैक्स छूट की उम्मीदें हैं। लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में जमा रकम निकालने के समय टैक्स बनाने के लिए धारा-80C के तहत कटौती सीमा बढ़ाना भी शामिल करेगी। वेतन पाने वाले कर्मियों को होम लोन के रिपेमेंट के लिए एक अलग कटौती, सेक्शन 80-सी और 80-डी छूट में वृद्धि की उम्मीद है।
सेक्शन 80-C के तहत सीमा छूट में बदलाव
अभी धारा 80-CCI के मुताबिक धारा-80C, 80CCC और 80 CCD(1) के तहत उपलब्ध कटौतियां साथ मिलाकर अधिकतम सालाना 1.50 लाख रुपए तक है। 2014 में 1.50 लाख रुपए की इस लिमिट को 1 लाख रुपए से संशोधित हुआ था। उम्मीद है कि 2.50 लाख रुपए तक किया जा सकता है।
टैक्स स्लैब में परिवर्तन
ओल्ड टैक्स रिजिम के तहत 2014 से टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं किया गया है। इस कारण टैक्स का बोझ लोगों पर बढ़ रहा। ऐसे में पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मौजूदा टैक्स स्लैब
3 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। 3-6 लाख रुपए की आय पर 5 फीसदी, 6-9 लाख रुपए की आय पर 10 फीसदी, 9-12 लाख रुपए की आय पर 15 फीसदी, 12-15 लाख रुपए की आय पर 20 फीसदी, 15 लाख रुपए और उससे अधिक की आय पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा।
एनपीएस निकालने पर टैक्स छूट देने की मांग
अभी एनपीएस से 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है। मैच्योरिटी पूरा होने पर 60 फीसदी राशि निकालने की मंजूरी मिलती है। शेष 40 फीसदी राशि से एन्युटी ली जाती है। यह एन्युटी टैक्स के तहत आती है। इस कारण मांग की जा रही कि इसे टैक्स छूट के तहत लाया जाए।
होम लोन पर अलग टैक्स छूट की उम्मीद
आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत आवासीय घर के लिए होम लोन की मूल राशि के रिपेमेंट को टैक्स योग्य आय से 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा करने की मंजूरी है। वैसे, यह कटौती अन्य योजनाओं के तहत भी ले सकते हैं। इसमें जीवन बीमा योजना, सरकारी योजना और अन्य शामिल हैं। उम्मीद है कि लोगों को राहत देने के लिए होम लोन रिपेमेंट के लिए अलग से टैक्स छूट दी जा सकती है।
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