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केंद्र सरकार ने गेहूं प्रतिबंध आदेश में दी ढील, सीमा शुल्क के साथ पहले रजिस्टर्ड खेप की अनुमति दी

नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के अपने हालिया आदेश में कुछ ढील देने की घोषणा की है। अब यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेप जांच के लिए कस्टम को सौंपी गई है और 13 मई को या उससे पहले उनके सिस्टम में रजिस्टर की गई है, ऐसी खेपों को निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार ने मिस्र के लिए गेहूं शिपमेंट की भी अनुमति दी है, जो पहले से ही कांडला बंदरगाह पर लोड हो रहा था। मिस्र सरकार द्वारा कांडला बंदरगाह पर लदान किए जा रहे गेहूं भेजे जाने की अनुमति देने के अनुराध के बाद यह फैसला लिया गया है। केंद्र ने पहले भारत में समग्र खाद्य सुरक्षा स्थिति का प्रबंधन करने और पड़ोसी और कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था, जो गेहूं के लिए वैश्विक बाजार के हालात में अचानक बदलाव से प्रभावित हैं और पर्याप्त गेहूं की आपूर्ति तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इस आदेश ने तीन मुख्य उद्देश्यों की पूर्ति की, जिसमें भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और मुद्रास्फीति पर लगाम लगाना, खाद्यान्न की किल्लत का सामना करने में अन्य देशों की मदद करना और एक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की विश्वसनीयता बनाए रखना शामिल है। आदेश का उद्देश्य गेहूं की आपूर्ति की जमाखोरी को रोकने के लिए गेहूं बाजार को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करना भी है। --आईएएनएस एसकेके/एमएसए

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