नई दिल्ली,रफ्तार डेस्क। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। अब उन्हें 30 दिन की अतिरिक्त छुट्टी मिलेगी, जिससे कर्मचारियों को अपने निजी कार्यों के लिए अधिक समय मिलेगा। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी।
अब तक मिलती थीं इतनी छुट्टियां
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत कर्मचारियों को हर साल निम्नलिखित छुट्टियां मिलती हैं- 30 दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave), 20 दिन का अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave) 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave) 2 दिन की निरूद्ध छुट्टी (Restricted Holiday) अब इन छुट्टियों के साथ 30 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी भी जोड़ी जा रही है। राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि ये सभी छुट्टियां व्यक्तिगत कारणों, जैसे कि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल, के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इससे कर्मचारियों को पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में राहत मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं ये सुविधाएं
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कई विशेष सुविधाएं मिलती हैं CGHS के तहत कम दाम पर दवा और इलाज 6 महीने की मैटरनिटी लीव महिलाओं के लिए, 15 दिन की पैटरनिटी लीव पुरुषों के लिए, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और पीएफ की सुविधा, न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत हर महीने पेंशन। खबर है कि केंद्र सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2026 से हो सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,000 रुपये तक हो सकती है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस फैसले से साफ है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझते हुए उन्हें बेहतर सुविधाएं देने की दिशा में लगातार काम कर रही है।





