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सीबीआईसी ने आईसीडी और सीएफएस की अधिसूचना रद्द करने को सुव्यवस्थित की प्रक्रिया

नई दिल्ली, 17 अगस्त (आईएएनएस)। देशभर में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों (सीएफएस) के संरक्षकों को राहत देते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मंगलवार को इन्हें बंद करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया। कम से कम समय में प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा तय की गई है। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस तरह के बंद को अधिकतम चार महीने की अवधि में प्रभावी किया जाएगा। पहले कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। आईसीडी और सीएफएस एक्जिम व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे आयात और निर्यात माल को स्टोर और क्लियर करते हैं। इन सुविधाओं को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत अधिसूचित किया गया है और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। हालांकि, कभी-कभी एक संरक्षक सुविधा को बंद (डी-नोटिफाई) करना पसंद कर सकता है। गैर-निकासी, जब्त और जब्त माल आयात/ निर्यात का निपटान अधिसूचना वापस लेने के लिए पूर्वापेक्षाएं (प्रीरिक्विजिट) हैं। सीबीआईसी ने नोट किया है कि इस प्रक्रिया में काफी समय लग रहा था, जिससे अभिरक्षकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। नए जारी किए गए परिपत्र में अब एक संरक्षक की जरूरत है, जो आईसीडी/सीएफएस को गैर-अधिसूचित करने के लिए क्षेत्राधिकार के प्रधान आयुक्त/सीमा शुल्क आयुक्त को एक आवेदन प्रस्तुत करने के लिए ऑपरेशन को समाप्त करने का इरादा रखता है। सीमा शुल्क के उप/सहायक आयुक्त के स्तर पर एक नोडल अधिकारी तब समयबद्ध तरीके से सुविधा में पड़े माल के निपटान का समन्वय करके गैर-अधिसूचित करने की सुविधा देगा। नई प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि अनुचित लागत और समय से अधिक रनों से बचा जा सके। महत्वपूर्ण रूप से, पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम चार महीने के भीतर गैर-अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह सीबीआईसी द्वारा एक और व्यापार सुविधा पहल है। --आईएएनएस एसजीके/एएनएम

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