नई दिल्ली, रफ्तार डेस्क । पब्लिक प्रॉविडेंट फंड यानी PPF, भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सुरक्षित निवेश योजनाओं में से एक है। टैक्स में छूट, बेहतर ब्याज दर और सरकारी सुरक्षा के कारण लोग इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। PPF का लॉक-इन पीरियड 15 साल का होता है और कहा जाता है कि इससे पहले पैसा नही निकाला जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर आपको मैच्योरिटी से पहले ही पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ जाए? क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे PPF खाते को 15 साल से पहले बंद किया जा सके? इस नियम का ज्यादातर लोग नहीं जानते है।
जानिए इस मामले में क्या है नियम?
क्या PPF खाते को 15 साल से पहले बंद करवा सकते हैं, इसका जवाब है- हां! सरकार ने कुछ विशेष परिस्थितियों में PPF खाते को समय से पहले बंद करने (Premature Closure) की अनुमति दी है। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
खाते का 5 साल पुराना होना ज़रूरी
सबसे पहली और सबसे अहम शर्त यह है कि आपका PPF खाता कम से कम 5 वित्त वर्ष पूरा कर चुका हो। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 5 साल खाता खोलने की तारीख से नहीं, बल्कि उस वित्त वर्ष के अंत से गिने जाते हैं जिसमें खाता खोला गया था।
इसको इस तरह से समझ सकते है, अगर आपने अपना खाता 1 जुलाई 2020 को खोला है, तो पहला वित्त वर्ष 31 मार्च 2021 को खत्म होगा। इस हिसाब से, आप 1 अप्रैल 2026 के बाद ही खाता बंद करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सिर्फ इन 3 खास कारणों से ही कर सकते हैं बंद
इस खाते को केवल तीन कारणों ही बंद किया जा सकता है। जिसमें आप बंद करने के लिए ठोस सबूत देने होगे। ये तीन कारण इस प्रकार के है।
जानलेवा बीमारी का इलाज
अगर खाताधारक, उसके जीवनसाथी (पति/पत्नी) या उस पर आश्रित बच्चों में से किसी को जानलेवा बीमारी हो जाती तो उसके इलाज के खर्चों के लिए खाता बंद किया जा सकता है।
उच्च शिक्षा
अगर खाताधारक या उसके आश्रित बच्चों को भारत या विदेश के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो PPF खाता को बंद कर सकते हैं।
निवास की स्टेटस बदलना
अगर खाताधारक स्थायी रूप से किसी दूसरे देश में बस गया है और उसकी नागरिकता या निवास की स्थिति बदलकर NRI (अनिवासी भारतीय) हो गई है, तो वह अपना खाता बंद कर सकता है।
खाता बंद करने से कितना पैसा कटेगा?
आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि समय से पहले खाता बंद करने पर आपको ब्याज का नुकसान होता है। नियम के अनुसार, खाता खोलने की तारीख से लेकर खाता बंद करने की तारीख तक, आपको मिलने वाले ब्याज पर 1% की कटौती (पेनल्टी) की जाएगी।
PPF खाता समय से पहले बंद करने की प्रक्रिया
– अपनी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस जाएं और PPF प्रीमैच्योर क्लोजर का फॉर्म मांगें। इसे ध्यान से भरें और खाता बंद करने का कारण स्पष्ट रूप से लिखें।
– फॉर्म के साथ कारण से जुड़े सभी ज़रूरी दस्तावेज़ (मेडिकल रिपोर्ट, एडमिशन लेटर, पासपोर्ट/वीज़ा की कॉपी) की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी लगाएं।
– आवेदन के साथ अपनी ओरिजिनल PPF पासबुक भी जमा करनी होगी।
– फॉर्म और दस्तावेज़ संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें। आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई होने के बाद, आपका PPF खाता बंद कर दिया जाएगा और सारा पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें कुछ हफ्तों का समय लग सकता है।





