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Business News - IPO के नये नियम से होगा निवेशकों का होगा फायदा, जानिये नए नियम

SEBI - सेबी ने आईपीओ के नियमों में परिवर्तन किया, सूचीबद्धता के लिए समय को तीन दिन कम किया

नई दिल्ली, 09 अगस्त - रफ़्तार डेस्क । भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों और निर्गम जारी करने वालों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेबी ने पहले सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के बंद होने के बाद शेयर बाजारों में शेयरों की सूचीबद्धता के लिए लगने वाले समय को छह कार्य दिन (6 दिन) से तीन कार्य दिन (3 दिन) कर दिया है, जिसका प्रभाव वर्तमान में दिखाई दे रहा है।

बाजार नियामक ने बुधवार को जारी किए गए एक पत्र में बताया कि सार्वजनिक निर्गम बंद होने के बाद प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता में लगने वाले समय को छह कार्य दिन (6 दिन) से तीन कार्य दिन (3 दिन) करने का निर्णय लिया गया है। यहां ‘टी’ निर्गम बंद होने की अंतिम तिथि होती है। सेबी ने बताया कि एक सितंबर या इसके बाद आने वाले सभी आईपीओ के लिए सूचीबद्धता की नई समय-सीमा स्वैच्छिक होगी, जबकि जो आईपीओ एक दिसंबर के बाद आएगा, उसके लिए यह नियम अनिवार्य होगा।

सेबी के अनुसार यह नया नियम सूचीबद्धता के लिए और कारोबार की समय-सीमा कम किए जाने से आईपीओ जारी करने वालों के साथ-साथ निवेशकों को भी फायदा पहुँचाएगा। इस सारे प्रक्रिया से निर्गम जारीकर्ताओं को उनकी जमा पूंजी को तेजी से प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह नए नियम कारोबार को सुगम बनाएगा और निवेशकों को भी उनकी निवेश राशि और नकदी तेजी से प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। यह जरूरी है कि सेबी के निदेशक मंडल ने इस प्रस्ताव को जून महीने में स्वीकृति दी थी।

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