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Monday, March 23, 2026
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शराब पीने वाले सावधान! Delhi Metro के बदल रहे नियम, सफर करने से पहले जान लें सबकुछ

DMRC Liquor Rule: डीएमआरसी का कहना है कि हम एक या दो बोतलों की संख्या नहीं बता रहे हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का आबकारी कानून ही डीएमआरसी में लागू होगा।

नई दिल्ली, रफ्तार। दिल्ली-एनसीआर में रह रहे लोग अब मेट्रो में शराब की बोतलें लेकर सफर करने की नहीं सोचें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने आज (17 जुलाई 2024) को कहा है कि मेट्रो में पैसेंजर्स को शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने के मामले में संबंधित राज्य (उत्तर प्रदेश और हरियाणा) के आबकारी नियम लागू होंगे। डीएमआरसी ने जून 2023 में मेट्रो ट्रेनों में प्रति व्यक्ति शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जाने की मंजूरी दी थी। इस नियम पर दिल्ली सरकार ने आपत्ति भी जताई थी। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि यह आबकारी नियमों के खिलाफ है।

एक से दूसरे राज्य के लिए नियम

मेट्रो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में चलती हैं, जो दिल्ली के साथ हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) को भी जोड़ती हैं। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक विकास कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हमें जो अधिकृत किया है, उसकी इजाजत है। प्रदेश आबकारी नियम लागू होते हैं। आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की मानें तो आबकारी अधिनियम के अनुसार रम, वोदका और व्हिस्की की सिर्फ सीलबंद एक बोतल ही एक से दूसरे राज्य में ले जाई जा सकती है।

नियमों का उल्लंघन कब?

अधिकारी ने बताया कि मेट्रो एनसीआर के शहरों-नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती है। किसी व्यक्ति को सीलबंद दो बोतलें ले जाने की अनुमति देना अधिनियम का उल्लंघन होगा। डीएमआरसी के मुख्य कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल का कहना है कि हम एक या दो बोतलों के बारे में नहीं बता रहे हैं। चूंकि हम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में काम कर रहे और राज्य का जो आबकारी कानून है, वही लागू होगा। डीएमआरसी के अनुसार मेट्रो यात्रियों से अपेक्षा है कि वे सीमा पार परिवहन के दौरान शराब ले जाने के संबंध में संबंधित राज्य आबकारी विभाग के मौजूदा नियमों और विनियमों का पालन करें।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

दयाल ने कहा कि कोई यात्री दिल्ली से शराब की दो बोतलें लेकर मेट्रो में चढ़ता और उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा तो उसे समझना चाहिए कि उस राज्य के आबकारी नियमों के मुताबिक उसके पास दो बोतलें हैं, इसलिए शराब की सिर्फ एक बोतल की अनुमति है तो उसे सिर्फ एक बोतल लेकर चलना चाहिए। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने साल 2023 में मेट्रो में यात्रियों को शराब की सीलबंद दो बोतलें ले जाने की अनुमति देने के बाद डीएमआरसी को नोटिस भेजा था। इससे पहले एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने पर प्रतिबंध था।

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