नई दिल्ली, रफ्तार। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम के बाद अब एक और बड़ी कार्रवाई की है। आरबीआई ने मंगलवार को जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक बसमतनगर, महाराष्ट्र का लाइसेंस रद्द किया है। बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसका लाइसेंस रद्द किया गया। आरबीआई के अनुसार यह सहकारी बैंक मौजूदा हालात में जमाकर्ताओं को पूरी तरह से भुगतान करने में असमर्थ होगा। लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद बैंक को बैंकिंग व्यवसाय पर रोक लगा दी गई है। इसके अंतर्गत नगद जमा स्वीकार करना और जमा का पुनर्भुगतान भी शामिल है।
99.78% ग्राहकों को लौटाया जाएगा पूरा पैसा
आरबीआई ने कहा कि सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र से बैंक को बंद करने और परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध हुआ है। सहकारी बैंक के परिसमापन पर उसके हर जमाकर्ता को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम से पांच लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा पाने का अधिकार रहेगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक 99.78 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से जमा राशि की पूरी राशि पाने के हकदार हैं।
रद्द हुआ लाइसेंस
आरबीआई ने बताया कि जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसी स्थिति में बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने छह फरवरी 2024 को कारोबार समाप्ति से बैंक का लाइसेंस रद्द किया। साथ ही कहा कि इस बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए नुकसानदेह है।
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