AGR पर SC का बड़ा फैसला, टैलीकॉम कंपनियों को 10 साल में करनी होगी अदायगी
AGR पर SC का बड़ा फैसला, टैलीकॉम कंपनियों को 10 साल में करनी होगी अदायगी

AGR पर SC का बड़ा फैसला, टैलीकॉम कंपनियों को 10 साल में करनी होगी अदायगी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज टैलीकॉम कंपनियों की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) की बकाया रकम पर अपना फैसला सुनाते हुए टैलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने AGR की बकाया रकम 10 साल में चुकाने की इजाजत दे दी है। क्लिक »-newsindialive.in

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