आरबीआई ने पुणे स्थित सहकारी बैंक पर बढ़ाया 2 महीने का और प्रतिबंध
मुम्बई, 03 अक्टूबर (हि.स.)। बैंक नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड पर लागू प्रतिबंध शनिवार को और दो महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। आरबीआई ने बैंकिंग नियमन कानून 1949 की धारा 35ए की उपधारा (1) तथा धरा 56 के तहत शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक पर यह प्रतिबंध लगाया है। इन प्रतिबंधों के तहत आरबीआई ने किसी निकासी, जमा लेने, लोन देने, कोई निवेश करने या अन्य किसी तरह के भुगतान पर रोक लगा दी है। हालांकि, बैंक के ग्राहक 1 हजार हजार रुपये तक निकाल सकते हैं। अब ये पाबंदी चार दिसम्बर 2020 तक लागू रहेगी। उल्लेखनीय है कि आरबीआई के आदेश के अनुसार इस सहकारी बैंक के कामकाज पर चार मई 2019 से पाबंदी लगी हुई है। ये पाबंदी 6 महीने के लिए लगाई गई थी, जिसे बढ़ाकर चार अक्टूबर तक कर दिया गया था। हिन्दुस्थान समाचार/गोविन्द-hindusthansamachar.in