समीर वानखेड़े को मीडिया से बात नहीं करने की मिली नसीहत, 8 जून तक नहीं होगी कोई कार्रवाई

वानखेड़े पर शाहरुख के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज कॉर्डेलिया से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में नहीं फंसाने के लिए अभिनेता से रिश्वत मांगने का आरोप है।
sameer wankhede
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नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुपरस्टार शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी और NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम राहत को 8 जून तक के लिए बढ़ा दी है। साथ ही हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े को शाहरुख खान के साथ हुई व्हॉट्सऐप चैट को पब्लिश नहीं करने और मीडिया से भी बात नहीं करने का निर्देश दिया। 

HC से समीर वानखेड़े को मिली राहत

वानखेड़े पर शाहरुख के बेटे आर्यन खान को क्रूज जहाज कॉर्डेलिया से मादक पदार्थ की जब्ती के मामले में नहीं फंसाने के लिए अभिनेता से रिश्वत मांगने का आरोप है। इससे पहले न्यायालय ने सीबीआई को वानखेड़े के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कठोर कार्रवाई करने पर 22 मई तक रोक लगाया था। जस्टिस एमएम सथाये और जस्टिस अभय आहूजा की वैकेशनल बेंच ने वानखेड़े को गिरफ्तारी जैसी कठोर कार्रवाई से दी गई अंतरिम राहत को 8 जून तक बढ़ा दी है।

HC ने वानखेड़े को दिया ये निर्देश

न्यायालय ने वानखेड़े को एक हलफनामा देने का आदेश दिया कि वह इस मामले में मीडिया से बात नहीं करेंगे। बुलाए जाने पर CBI के सामने हर बार पेश होंगे और सबूतों के साथ  कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वहीं, हाई कोर्ट ने वानखेड़े को मामले में शाहरुख के साथ हुई व्हॉट्सऐप चैट पब्लिश नहीं करने का भी निर्देश दिया है।

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