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बीजापुर : ग्राम पंचायत नैमेड में बाहरी लोगों का प्रवेश 21 मई तक पूर्णत: प्रतिबंधित

बीजापुर, 07 मई (हि.स.)। जिले के ग्राम पंचायत नैमेड में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि के मद्देनजर क्षेत्र को पूर्णत: जोखिम (कंटेनमेंट) क्षेत्र घोषित किया गया है। इस आदेश के तहत ग्राम पंचायत नैमेड क्षेत्र में बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। वहीं ग्राम वासियों को अपने घरों से बाहर निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम देवेश ध्रुव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जोखिम क्षेत्र ग्राम पंचायत नैमेड में आठ मई सुबह छह से 21 मई को सुबह छह बजे तक सम्पूर्ण गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। प्रतिबंधित अवधि में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील रहेगा। जोखिम क्षेत्र में प्रभारी अधिकारी की ओर से घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। जोखिम क्षेत्र अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारणवश लोगों को घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। जोखिम (क्षेत्र की निगरानी के लिए लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जाएगी। क्षेत्र की सभी दुकानें तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानें पूर्णत: बंद रहेंगे। हिन्दुस्थान समाचार/राकेश पांडे

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