बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर SC में 8 मई को सुनवाई, दिवंगत IAS की पत्नी ने दायर की थी याचिका

आनंद मोहन की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट 8 मई को सुनवाई करेगा। जेल मैनुअल में बदलाव के बाद हुई थी रिहाई।
बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई पर SC में 8 मई को सुनवाई, दिवंगत IAS की पत्नी ने दायर की थी याचिका

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। बिहार के नेता बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आठ मई को सुनवाई करेगा। यह याचिका दिवंगत आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने दायर की थी। आज उनके वकील ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा, जिसके बाद सुनवाई 8 मई को निर्धारित की गई।

नीतीश सरकार के फैसले का विरोध

दरअसल, बाहुबली नेता आनंद मोहन आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार द्वारा जेल कानून में बदलाव के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा किया गया। आनंद मोहन की रिहाई के बाद आईएएस परिवार लगातार विरोध करता रहा और सरकार के फैसले पर सवाल उठाता रहा। आईएएस की बेटी ने भी अफसोस जताया कि यह न सिर्फ हमारे साथ, बल्कि देश के साथ भी नाइंसाफी हुई।

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