प्रयागराज, हि.स.। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) शासनकाल में वर्ष 2005-06 बैंच की भर्ती में नियुक्त होने के बाद बसपा शासन में नौकरी से निकाल दिए गए सिपाहियों को वर्ष 2006 से सेवा में निरंतर मानते हुए उन्हें वेतन वृद्धि, पदोन्नति, समेत सभी सेवा लाभ देने पर सरकार को आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने यह आदेश उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश 17 फरवरी 2022 में प्रतिपादित व्यवस्था को आधार बनाते हुए पारित किया है। बसपा शासनकाल में 22 हजार सिपाहियों को निकाल दिया गया था। यह आदेश जस्टिस अजीत कुमार ने मथुरा, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, जिलों में तैनात हेड कांस्टेबलों तथा कांस्टेबिलों द्वारा संयुक्त रूप से अलग-अलग दाखिल विभिन्न याचिकाओं को निस्तारित करते हुए पारित किया है।





