पीपीई किट घोटाला: पूर्व स्वास्थ्य निदेशक और पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
पीपीई किट घोटाला: पूर्व स्वास्थ्य निदेशक और पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

पीपीई किट घोटाला: पूर्व स्वास्थ्य निदेशक और पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

शिमला, 12 जून (हि.स.)। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में पीपीई किट की खरीद में पांच लाख के लेन देन से जुड़े ऑडियों मामले में पूर्व स्वास्थय निदेशक और उनकी पत्नी की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। विजिलेंस की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश वन शिमला ने शुक्रवार को दोनो की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ऐसे में गुप्ता दंपति की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। पूर्व स्वास्थय निदेशक की पत्नी ने बीते दिन अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई। इसके साथ ही 6 दिन के पुलिस रिमांड के बाद पृथ्वी सिंह को सर्शत जमानत पर रिहा कर दिया गया। विजिलेंस ने एक आडियो वायरल होने के मामले की जांच करते हुए पृथ्वी को बीते 6 जून की रात को गिरफ्तार किया था। विजिलेंस ने उसके मोबाइल फोन को भी जब्त कर फॉरेंसिक जांच करवाई। विजिलेंस के अनुसार जांच में 3 अन्य आडियो क्लीप भी मिली है। संबंधित आडियो में लेन-देन को लेकर बातचीत हुई है। ऐसे में दोनों की वायस के सैंपल फिर लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार जांच एजेंसी को है। इस बीच लेन देने के मामले में संबंधित फर्म के मालिक ने भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया है, जिसे सुनवाई 15 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस ने जांच के तहत फर्म के मालिक को तलब किया था लेकिन होम क्वारटीन में होने के चलते पूछताछ नहीं हो पाई है। इसी बीच अब फर्म के मालिक ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर दिया है। उल्लेखनीय है कि कथित लेन-देन से जुड़ा 43 सैंकड की एक आडियो क्लीप वायरल होने के बाद विजिलेंस ने गत 20 मई को एफ .आई.आर दर्ज कर तत्कालीन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया था। विजिलेंस ने रिमांड पर लेकर डॉक्टर गुप्ता से पूछताछ भी की थी। 30 मई को अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। हिन्दुस्थान समाचार/उज्जवल/सुनील-hindusthansamachar.in

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