अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी रद्द
अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी रद्द

अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी रद्द

हरिद्वार, 12 जून (हि.स.)। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म तथा पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष जज पॉक्सो कोर्ट ने आरोपित युवक की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। विशेष शासकीय अधिवक्ता आदेशचंद चौहान ने बताया कि 25 मई को श्यामपुर क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। काफी तलाश करने पर पता चला कि आरोपित सतेन्द्र नेगी शिकायतकर्ता की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। यही नहीं, आरोपित युवक पर पीड़ित लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप भी लगाया गया। घटना के तीन दिन बाद श्यामपुर पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर पीड़ित को बरामद किया था। पीड़ित ने परिजनों व पुलिस को आप बीती सुनाई। पुलिस ने आरोपित सतेंद्र नेगी पुत्र कल्याण सिंह निवासी ग्राम सजनपुर पीली थाना श्यामपुर को संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा था। मामले की ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेंस से सुनवाई करने के बाद विशेष जज पॉक्सो कोर्ट ने आरोपित सतेंद्र नेगी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत-hindusthansamachar.in

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