नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। आपने रास्ते में सफर के दौरान कई बार देखा होगा या इस परिस्थिति का सामना किया होगा कि पुलिस चेकिंग के दौरान रोकने पर आपकी गाड़ी की चाबी निकाल लेती है जिसके कारण वाहन मालिक और पुलिस के बीच गरमा गरम बहस तक की नौबत आ जाती है। बता दें कि पुलिस बिना किसी वैध कारण (Motor Vehicles Act) के आपकी गाड़ी से चाबी नहीं निकाल सकती। अगर कोई पुलिसकर्मी ऐसा करता है, तो यह आपकी स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। हालांकि आपने चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश की तो परिस्थितियां बदल सकती हैं।
क्या कहता है Motor Vehicles Act?
भारत में ट्रैफिक नियमों का संचालन Motor Vehicles Act के तहत होता है। इस कानून के अनुसार ट्रैफिक पुलिस को वाहन चेक करने, चालान काटने और नियम उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। लेकिन किसी भी वाहन से जबरन चाबी निकाल लेना सीधे तौर पर इस कानून में स्पष्ट रूप से उल्लेखित अधिकार में शामिल नहीं है।
हालांकि अगर आप ट्रैफिक नियमों का गंभीर उल्लंघन कर रहे हो, पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे हों या गाड़ी चोरी जैसी एक्टिविटी में शामिल हों, तो ऐसी स्थिति में पुलिस अंतिम उपाय के तौर पर आपकी गाड़ी की चाबी निकाल सकती है।
पुलिस अभद्रता करे तो क्या करें?
इन सब प्रावधानों के बावजूद अगर आपको लगता है कि पुलिस ने आपके साथ अभद्रता की है, गाली गलौज की है, जबरदस्ती गाड़ी से उतरने के लिए मजबूर किया या गलत तरीके से गाड़ी की चाबी निकाली है तो आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उच्च अधिकारियों को संबंधित पुलिसकर्मी की शिकायत कर सकते हैं। सबूत के तौर पर वीडियो या फोटो शूट कर सकते हैं। इन सबूतों को आधार बनाकर आप अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं।




