नई दिल्ली/रफ्तार डेस्क। ATM से पैसे निकालते समय कई बार ऐसी समस्या सामने आती है जब अकाउंट से पैसा कट (ATM Transaction Fail) जाता है, लेकिन मशीन से कैश नहीं निकलता। यह स्थिति काफी परेशान करने वाली होती है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसके लिए स्पष्ट नियम मौजूद हैं और आपका पैसा सुरक्षित रहता है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ऐसे मामलों में ग्राहकों के अधिकार तय किए हैं। अगर ATM ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और पैसा कट जाए, तो बैंक को यह राशि एक तय समय के भीतर वापस करनी होती है।
ATM Transaction Fail होने की स्थिति RBI के नियम
RBI के नियमों के अनुसार, अगर ATM से पैसा कट जाए और कैश न मिले, तो बैंक को अधिकतम 5 दिनों (T+5) के भीतर आपके खाते में पैसा वापस करना होता है।
अगर बैंक तय समय में पैसा वापस नहीं करता है, तो ग्राहक को मुआवजा भी मिलता है। नियम के मुताबिक देरी होने पर बैंक को हर दिन ₹100 का जुर्माना ग्राहक को देना होता है, जो ऑटोमैटिक आपके खाते में क्रेडिट किया जाता है।
इसका मतलब यह है कि आपका पैसा न सिर्फ सुरक्षित है, बल्कि देरी होने पर आपको अतिरिक्त रकम भी मिल सकती है।
शिकायत कैसे करें और क्या करें
शिकायत करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स
- अगर पैसे वापस नहीं किए जाएं तो RBI के Complaint Management System (CMS) यानी cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज करें।
- अगर पैसे कट जाएं और पैसे ना मिले तो पैसे कटने का मैसेज फोन में सेव करके रखें।
- एटीएम की लोकेशन, तारीख और समय नोट कर लें।
- अपने बैंक के मोबाइल ऐप, नेटबैंकिंग या कस्टमर केयर के जरिए 24 से 48 घंटे के अंदर शिकायत करें।
- RBI के नियमों के अनुसार, बैंक कटे हुए पैसे को ट्रांजेक्शन के 5 वर्किंग डेज के अंदर वापस कर देता है।




