CG Election: मतदान दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित, शराब दुकानें भी रहेंगी बन्द

Assembly Election 2023: छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए द्वितीय चरण में मतदान के लिए मतदान दिवस 17 नवंबर को संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है।
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रायपुर, (हि. स.)। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2023 के लिए द्वितीय चरण में मतदान के लिए मतदान दिवस 17 नवंबर को संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश की घोषणा की गई है। इसके साथ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंदन कुमार ने विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर बलौदाबाजार भाटापारा जिले के अंतर्गत समस्त विदेशी मदिरा दुकानें आज 15 नवम्बर को सांयकाल 5 बजे से 17 नवम्बर तक एवं मतगणना तिथि 3 दिसम्बर को बंद रखने का आदेश जारी कर दिया है। इसे शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित

इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बुधवार को जारी आदेश के तहत द्वितीय चरण के लिए 17 नवंबर 2023 को संबंधित 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त निजी संस्थानों,औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी तथा कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिए जाने का निर्देश जारी किया गया है।

द्वितीय चरण के लिए 17 नवम्बर को मतदान

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का अवकाश घोषित किया जाए तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी -बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो या आकस्मिक श्रमिक हो उनको प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के तहत द्वितीय चरण के लिए 17 नवम्बर 2023 को मतदान किया जाएगा।

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