काउंटर से खरीदा है ट्रेन का टिकट? ये 5 नियम जान लें

Anzar Hashmi

गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली है। बड़ी संख्या में लोग एक शहर से दूसरे शहर घूमने का प्लान बना रहे हैं। अधिकतर लोग घूमने जाने के लिए ट्रेन से सफर करना बेहतर समझते हैं।

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इसके लिए वे लिए वह कई महीने पहले से टिकट की बुकिंग कराते हैं। फेस्टिवल और छुट्टियों की वजह से ट्रेन में टिकट बुकिंग के दौरान लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको काउंटर टिकट से जुड़े नियम को लेकर जानकारी देने जा रहे हैं।

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अगर आप काउंटर टिकट से टिकट बुकिंग कराते हैं और आपका टिकट वेटिंग में है तो आप केवल मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में यात्रा कर पाएंगे।

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अगर काउंटर से कराई गई वेटिंग टिकट को लेकर राजधानी या शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेन से यात्रा नहीं कर पाएंगे। आप टिकट को कैंसिल करवाकर रिफंड भी ले सकते हैं। ट्रेन के स्टेशन से जाने के 4 घंटे पहले टिकट को रद्द करा सकते हैं।

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अगर आपने काउंटर से कहीं जाने का टिकट करा लिया है तो आपको बता दें कि आपके पास टिकट होना अनिवार्य है। टिकट को लेकर ही सफर करें वरना आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

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काउंटर से कराई गई टिकट वेटिंग में है तो परेशानी की जरुरत नहीं है । इस टिकट को लेकर आप यात्रा कर सकते हैं।

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अगर आपका टिकट खो जाता है तो चिंता न करें। इसके लिए आपको चार्ट बनने से पहले टिकट खोने की सूचना देनी होती है । सूचना देने के बाद आपको स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपये और एसी क्लास के लिए 100 रुपये तक जुर्माना देना होगा।

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अगर आप किसी कारणवश काउंटर टिकट को कैसिंल करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप आईआरसीटीसी लिंक पर जाकर कैंसिल करवा सकते हैं।

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कंफर्म टिकट को कैंसिल करने के लिए आपको ट्रैवलिंग टाइम से 4 घंटे पहले टिकट रद्द करना होता है। अन्यथा टिकट रिफंड नहीं दिया जाता है।

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