Raftaar Desk - P1
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक अपने कैश को घर में रखने की ऐसी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप अपने घर में अपना कैश रख रहे हैं तो आपके हाथ में उचित दस्तावेज होने चाहिए।
बता दें कि निकट भविष्य में कोई और समस्या उत्पन्न न हो। अगर आप टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अगर आप स्रोत नहीं बता पाए तो जांच एजेंसी आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक आप पर 137% तक का जुर्माना लग सकता है।
एक साल में कितनी नकदी निकाली जा सकती है-
कैश जमा करते और निकालते समय पैन कार्ड नंबर देना जरूरी है।
यदि कोई व्यक्ति वित्तीय वर्ष में 20 लाख से अधिक नकद जमा कर रहा है तो उसे पैन कार्ड और आधार कार्ड का विवरण देना होगा।
पैन कार्ड और आधार कार्ड की जानकारी नहीं देने पर 20 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
2 लाख से अधिक की खरीदारी होने पर पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी.
वह व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार में आ सकता है यदि व्यक्ति नकद में 30 लाख से अधिक खरीद रहा है
नकद दान करने की सीमा 2000 रुपये तय की गई है।