PPF Account: क्या FDऔर RD के जैसे आप PPF में एक से ज्यादा अकाउंट खोल सकते है

Raftaar Desk ASI-1

आप चाहें तो एक से ज्‍यादा FD या RD एक साथ चला सकते हैं. लेकिन क्‍या PPF यानी Public Provident Fund को लेकर भी ऐसा ही है?

Public Provident Fund | Social Media

FD या RD की तरह PPF भी एक स्‍कीम है, जिसे भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है. इसमें 15 सालों तक निवेश करना होता है. 

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आप इस स्‍कीम में 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा कर सकते हैं.

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पीपीएफ में कंपाउंडिंग इंटरेस्‍ट का लाभ मिलता है. इसके जरिए लंबे समय में एक अच्‍छा खासा अमाउंट इकट्ठा किया जा सकता है. 

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इस कारण तमाम लोग इस स्‍कीम में निवेश करना पसंद करते हैं. 

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मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्‍याज मिल रहा है.

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एक पीपीएफ खाते से ज्‍यादा खोलने की अनुमति नहीं है. अगर आपने अनजाने में एक से ज्‍यादा पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है तो आप इसे मर्ज करवा सकते हैं. 

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इसके लिए पीपीएफ अकाउंट होल्‍डर को अकाउंट के मर्ज के लिए रिक्‍वेस्‍ट देनी होगी. बैंक या डाकघर, जहां भी पीपीएफ अकाउंट रिटेन करना चाहते हैं. मर्जर रिक्‍वेस्‍ट, पीपीएफ पासबुक, अकाउंट डीटेल की फोटोकॉपी के साथ जमा करना होगा. रिटेन अकाउंट खोलने की डेट को पीपीएफ खाता खोलने की वास्तविक डेट माना जाएगा. 

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