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शीर्ष अदालत का कफील खान की नजरबंदी निरस्त करने के उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार

Raftaar Desk - P2

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत डॉ. कफील खान की नजरबंदी रद्द करने के इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह ‘‘एक अच्छा फैसला है।’’ उच्च न्यायालय ने एक क्लिक »-www.ibc24.in