रेरा प्रोजेक्ट पूरा करने की मियाद बढ़ाने पर मांगा जवाब
रेरा प्रोजेक्ट पूरा करने की मियाद बढ़ाने पर मांगा जवाब 
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रेरा प्रोजेक्ट पूरा करने की मियाद बढ़ाने पर मांगा जवाब

Raftaar Desk - P2

जयपुर, 10 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रेरा में पंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय देने पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महांति और न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश आशीष शर्मा की जनहित याचिका पर दिए। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत 13 मई को आदेश जारी कर कोविड के चलते पंजीकृत परियोजनाओं को पूरा करने की मियाद एक साल के लिए बढ़ा दी है। इस आदेश से लॉक डाउन शुरू होने से पहले पूरा होने वाले प्रोजेक्टों को भी सीधा फायदा होगा। राज्य सरकार के इस तरह के आदेश से खरीदार के हित प्रभावित हो रहे हैं। याचिका में कहा गया कि तय समय में संपत्ति का कब्जा नहीं देने पर खरीदार को मुआवजा और रियल एस्टेट कारोबारी पर कार्रवाई का प्रावधान है। जबकि राज्य सरकार का समय बढ़ाने का आदेश रेरा अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ नें संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हिन्दुस्थान समाचार/ पारीक/ ईश्वर-hindusthansamachar.in