नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई के अचल सम्पत्ति की कुर्की का वारन्ट जारी
नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई के अचल सम्पत्ति की कुर्की का वारन्ट जारी  
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नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई के अचल सम्पत्ति की कुर्की का वारन्ट जारी

Raftaar Desk - P2

भिलाईनगर, 18 दिसंबर (हि.स.)। प्रबंधक भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित बी मार्केट, सेक्टर 6, भिलाई को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 173 एवं 174 के अंतर्गत समय सीमा में बकाया राशि 4 लाख 42 हजार 480 रुपये जमा करने नोटिस दिया गया था, परंतु राशि जमा नहीं की गई है। जिस पर आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने शुक्रवार को कुर्की का वारन्ट जारी कर दिया है। इसके लिए जोन क्रमांक 5 के प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी को अधिनियम की धारा 175 के तहत् कुर्की आदेश दिया गया है । जब तक कि प्रबंधक भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित समाधान योग्य यह सिद्ध न कर दे कि मांगी गई राशि नगर पालिक निगम, भिलाई को चुका दी गई है। जब तक कि मांगी गई राशि चुका न दें, वसूली के समस्त खर्च सहित नागरिक सहकारी बैंक के चल सम्पत्ति के अभिहरण या उसकी अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा वसूल धारा 178 के अंतर्गत कार्रवाई की जाये। अधिनियम की धारा 177 के उपबंधों के अधीन रहते हुए वारन्ट में निर्देश अभिहरण करने की दृष्टि से सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय भवन के बाहरी या भीतरी दरवाजे या खिड़की को तोड़कर खोलने के लिए प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी को प्राधिकृत किया गया है। साथ ही सोरी 29 दिसंबर को या उसके पूर्व वारन्ट जारी किये गये दिनांक से कुर्क की गई सम्पत्ति की तालिका को भी संलग्न कराएंगे। हिन्दुस्थान समाचार/अभय जवादे-hindusthansamachar.in