नगरीय निकायों की पंजीकृत 48 स्टेशनरी दुकानों को खोलने मिली अनुमति
नगरीय निकायों की पंजीकृत 48 स्टेशनरी दुकानों को खोलने मिली अनुमति 
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नगरीय निकायों की पंजीकृत 48 स्टेशनरी दुकानों को खोलने मिली अनुमति

Raftaar Desk - P2

धमतरी, 23 सितंबर ( हि. स.)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जय प्रकाश मौर्य ने जिले के नगरीय निकायों में गुमास्ता एक्ट के तहत पंजीकृत स्टेशनरी दुकानों को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी है। इसमें आंशिक संशोधन करते हुए नगरीय निकायों की 48 दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। संशोधित आदेश के तहत नगरपालिक निगम धमतरी क्षेत्र के जैन सप्लायर, गरिमा सप्लायर, जलाराम बुक हाऊस मठ मंदिर चैक, खुशबू स्टेशनरी रत्नाबांधा रोड, एशवर्य स्टेशनरी व फोटोकाॅपी, श्याम स्टेशनरी कलेक्टोरेट रोड रूद्री, न्यू रूद्राणी प्रिंटर्स रिसाई पारा, गोपाल खंडेलवाल रूद्री रोड, ब्लूवेब टेक्नोसाॅफ्ट सिहावा चैक, अरिहंत स्टेशनरी मार्ट सदर बाजार, महालक्ष्मी बुक एवं ट्रेडिंग, विकास नेटवर्क, पीयुष बुक डिपो, दीपक बुक डिपो, अनुराग स्टेशनरी मार्ट गणेश चैक,पीयुष बुक माल, ओम फोटोकाॅपी एंड स्टेशनरी तथा कुंभकार कम्प्यूटर्स धमतरी को खुला रखने की अनुमति दी गई है। साथ ही देव बुक डिपो स्टेशन रोड, विद्यार्थी बुक डिपो एवं स्टेशनरी मार्ट, राजदीप ट्रेडर्स सदर बाजार, महादेव एजेंसी रिसाई पारा, आरके बुक हाऊस सदर बाजार, मेसर्स शिवम स्टेशनरी एवं स्पोर्टस, अग्रवाल स्टेशनरी पावर हाउस, संदीप स्टेशनरी एवं बुक डिपो तथा बजाज फोटोकाॅपी, टायपिंग, स्टेशनरी धमतरी को खुला रखने की अनुमति दी गई है। नगर पंचायत कुरूद के शिखा स्टेशनरी एवं जनरल स्टोर्स, माहेश्वरी जनरल स्टोर्स पुराना बाजार, बिहार स्टेशनरी एवं जनरल स्टोर्स, रवि प्रिंटर्स एवं स्टेशनरी, श्री कृष्णा स्टेशनरी फोटोकाॅपी, गणपति प्रिन्टर्स को खुले रखने की अनुमति दी गई है। नगर पंचायत भखारा के लक्ष्मी जनरल स्टोर्स, रागदीप स्टेशनरी, दुर्गा बुक डिपो भठेली तथा नगर पंचायत नगरी के राजीव कम्प्यूटर्स, शशि कम्प्यूटर एवं स्टेशनरी, निकेश बुक डिपो, कृष्णा कम्प्यूटर, निर्मल इन्टरप्रायजेस तथा श्रेया कम्प्यूटर एंड इंटरनेट खुली रहेंगी। इसी तरह नगर पंचायत मगरलोड की ओंकार जनरल एंड स्टेशनरी, तुषार जनरल स्टोर्स, शुभम सौरभ फोटो कापियर्स, हिमशिखा स्टेशनरी तथा नगर पंचायत आमदी की कबीर बुक डिपो और श्वेता बुक डिपो स्टेशनरी मार्ट को खुला रखने की अनुमति जिला दंडाधिकारी द्वारा दी गई है। गौरतलब है कि पूर्व में नगरीय निकायों की 23 स्टेशनरी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। हिन्दुस्थान समाचार / रोशन-hindusthansamachar.in