ट्रैक्टर चालित कृषि मशीन के परिवहन की अनुमति
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ट्रैक्टर चालित कृषि मशीन के परिवहन की अनुमति

Raftaar Desk - P2

ट्रैक्टर चालित कृषि मशीन के परिवहन की अनुमति हल्द्वानी, 31 मार्च (हि.स.)। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि अप्रैल माह में कृषि फसलों की कटाई का कार्य प्रारंभ होना है। शासन के निर्देशों के क्रम में कटाई कार्य में प्रयोग में होने वाले कृषि यंत्र कम्बाइन, स्ट्ररीपरव ट्रैक्टर-ट्राली तथा औद्योनिक बागों में कीटनाशक के छिडकाव हेतु ट्रैक्टर चालित स्प्रे मशीन के परिवहन की अनुमति प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि कम्बाइन मशीन के साथ अधिकतम तीन श्रमिक ही रहेंगे तथा उनको बार-बार घर से आने जाने की अनुमति नहीं होगी। बंसल ने कहा कि फसल कटाई के उपरान्त गेहूं कृषक अपने निवास अथवा गोदाम में भंडार करेंगें। श्रमिकों के रहने की व्यवस्था कार्य स्थल पर ही अनिवार्य रूप से करनी होगी। हिन्दुस्थान समाचार/अनुपम गुप्ता-hindusthansamachar.in