एनएफएसए के लाभार्थियों को दो माह का गेहूं नि:शुल्क वितरण करने के आदेश
एनएफएसए के लाभार्थियों को दो माह का गेहूं नि:शुल्क वितरण करने के आदेश 
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एनएफएसए के लाभार्थियों को दो माह का गेहूं नि:शुल्क वितरण करने के आदेश

Raftaar Desk - P2

एनएफएसए के लाभार्थियों को दो माह का गेहूं नि:शुल्क वितरण करने के आदेश जयपुर, 23 मार्च (हि. स.)। प्रदेश में कोविड-19 वायरस से उत्पन्न विकट परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को दो माह अप्रैल एवं मई का नि:शुल्क गेहूं वितरण करने के निर्देश दिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवार, जिन्हें एक रुपये एवं दो रुपये प्रति किलो गेहूं मिलता है, को अप्रैल एवं मई माह का गेहूं नि:शुल्क दिया जाएगा। इस पर होने वाला व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/संदीप-hindusthansamachar.in