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Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण शरण सिंह को मिली राहत! यौन शोषण मामले में मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली, रफ्तार न्यूज डेस्क। पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार को बृज भूषण शरण सिंह राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने कहा कि गुरुवार को सामान्य जमानत पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों बृज भूषण और विनोद तोमर को दो दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है।

अदालत का कहना है कि गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे सामान्य जमानत पर सुनवाई होगी। दोनों को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। बृजभूषण सिंह की तरफ से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। 

1599 पन्नों की चार्जशीट

भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। बृजभूषण के ऊपर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। इस चार्टशीट में आरोपी बृजभूषण सिंह और WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस का जिक्र है। बता दें कि चार्जशीट में कुल 44 गवाह हैं और कुल 108 लोगों के बयान लिए गए हैं।