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एआईएफएफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून की समय सीमा निर्धारित की

Raftaar Desk - P2

नई दिल्ली, 20 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रशासकों की समिति (सीओए) का पुनर्गठन किया, जिसकी अध्यक्षता शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए.आर. दवे करेंगे, जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के मामलों का प्रबंधन करेंगे। संघ के दिन-प्रतिदिन के शासन को देखने के अलावा, सीओए कोर्ट की सहायता भी करेगा और वर्तमान कार्यवाही के दौरान अपने इनपुट भी प्रदान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संविधान पर कोई आपत्ति या सुझाव दाखिल करने की समयसीमा भी तय की है, जिसकी एक प्रति आईएएनएस के पास है। उसमें कहा गया, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का प्रस्तावित संविधान, जिसे पूर्व अंतरिम आदेश में एक सीलबंद लिफाफे में अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है, सभी पक्षों को परिचालित किया जाएगा। संविधान के लिए कोई भी आपत्ति या सुझाव को देने के लिए 30 जून 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। कोर्ट ने कहा, यह अभ्यास सीओए द्वारा 15 जुलाई 2022 को या उससे पहले किया जाएगा और उनके बयानों को रिकॉर्ड किया जाएगा। ताकि सभी पक्षों को उससे अवगत कराया जा सके। कोर्ट ने कहा, सीओए संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी समिति के चुनाव कराने के उद्देश्य से मतदाता सूची / कॉलेज तैयार करेगा, जैसा कि प्रस्तावित है, इस तरह के आगे के निर्देशों के अधीन जो इस कोर्ट द्वारा पक्षों को सुनने के बाद जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उम्मीद है कि संविधान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद चुनाव कराने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जानी चाहिए। --आईएएनएस आरजे/एएनएम