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Pakistan में अघोषित ‘मार्शल लॉ’ लागू , EX PM इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

नई दिल्ली/इस्लामाबाद, रफ्तार डेस्क। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के कई प्रांतों में अनुच्छेद 245 लागू करने को सरकार के खिलाफ अघोषित मार्शल लॉ बताते हुए याचिका दायर की है। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत देश की रक्षा में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सेना को बुलाया जा सकता है।

अघोषित मार्शल लॉ लागू

इमरान खान ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद में अनुच्छेद 245 के अधिनियमन के खिलाफ एक प्रस्ताव दायर किया है, जिसमे अघोषित मार्शल लॉ का जिक्र किया गया है।

लोगों की गिरफ्तारी कानून के खिलाफ

पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेता ने कहा कि सेना अधिनियम 1952 के तहत नागरिकों की गिरफ्तारी, जांच और परीक्षण असंवैधानिक, शून्य और कानूनी प्रभाव के बिना थे। उनके अनुसार, यह संविधान, कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को त्यागने के समान है।

न्यायिक आयोग की मांग

रिपोर्ट के मुताबिक खान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हुई हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक न्यायिक आयोग नियुक्त करने को कहा था।

पाकिस्तान के गौरव पर हुआ हमला

रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पीएमएल-एन के प्रमुख नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, जेयूआई-एफ के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान और अन्य ने याचिका का जवाब दिया है। इस बीच प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के हमलों ने पाकिस्तान के गौरव पर हमला किया और देश के दुश्मनों को जश्न मनाने का मौका दिया।

सिर्फ प्रदर्शन था

उन्होंने गुरुवार को एक ट्वीट में कहा कि मैं नौ मई की दुखद घटनाओं को महज एक प्रदर्शन के रूप में नहीं देखता हूं, जो हिंसक हो गई थी।

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