कीव, रफ्तार डेस्क। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के 14 महीने से अधिक समय बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। यूक्रेन की सेना ने भीषण हमले में रूस की एक मालगाड़ी को पलट दिया। इस बीच, यूक्रेन में मार्शल लॉ अगस्त तक बढ़ा दिया गया है।
यूक्रेन ने यूक्रेन के बखमुत में भारी लड़ाई के बीच रूस के ब्रांस्क क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ एक भयंकर हमला किया। यह क्षेत्र रूस, बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर स्थित है। यूक्रेन में लगातार बमबारी हो रही है, और विस्फोटों के साथ मालगाड़ी भी पलट गई। ट्रेन के पलटते ही जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही थीं. रूसी अधिकारियों का कहना है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से यूक्रेन की सेना ने ब्रांस्क क्षेत्र में कई हमले किए हैं।
रूस में ट्रेन पटरी से उतरी
यूक्रेन में आतंकी हमले के बाद रूस में एक ट्रेन पटरी से उतर गई। वैसे, एक मालगाड़ी के पलट जाने के कारण संभावित पीड़ितों के बारे में जानकारी सामने नहीं आई। घटना 19:30 बजे हुई। विस्फोट के कारण पटरी से उतरी ट्रेन की घटना ऐसे समय में हुई जब यूक्रेनी सेना अपने जवाबी हमले तेज कर रही थी। यूक्रेनी सेना के कमांडर जनरल अलेक्जेंडर सिरिसकी ने कहा कि वह बखमुत पर कब्जा करने तक शत्रुता जारी रखेंगे।
यूक्रेन में मार्शल लॉ पेश किया गया
इस बीच, यूक्रेन में मार्शल लॉ अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। रूस द्वारा पिछले फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद से यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है। इस कानून के तहत, 18 से 60 वर्ष के बीच के यूक्रेनियन को देश छोड़ने की मनाही है। वहीं, पूरे देश में कर्फ्यू लागू है।
यूक्रेन के बखमुत में भारी लड़ाई के बीच रूस के ब्रांस्क क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से के खिलाफ एक भयंकर हमला किया। यह क्षेत्र रूस, बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर स्थित है। यूक्रेन में लगातार बमबारी हो रही है, और विस्फोटों के साथ मालगाड़ी भी पलट गई। ट्रेन के पलटते ही जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से यूक्रेन की सेना ने ब्रांस्क क्षेत्र में कई हमले किए हैं।
मार्शल लॉ अगस्त तक बढ़ा दिया गया
इस बीच, यूक्रेन में मार्शल लॉ अगस्त तक बढ़ा दिया गया था। रूस द्वारा पिछले फरवरी में यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद से यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है। इस कानून के तहत, 18 से 60 वर्ष के बीच के यूक्रेनियन को देश छोड़ने की मनाही है। वहीं, पूरे देश में कर्फ्यू लागू है।