‘विदेशी-सॉफ्टवेयर-विनिर्माता-को-निवासी-भारतीय-अंतिम-उपयोगकर्ता-का-भुगतान-रायल्टी-जैसा-कर-योग्य-नहीं’
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‘विदेशी सॉफ्टवेयर विनिर्माता को निवासी भारतीय अंतिम उपयोगकर्ता का भुगतान रायल्टी जैसा कर योग्य नहीं’

Raftaar Desk - P2

नयी दिल्ली, दो मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि कंप्यूटर साफ्टवेयर के उपयोग के लिये प्रवासी विदेशी विनिर्माताओं को निवासी भारतीय उपभोक्ताओं या वितरकों द्वारा किया गया भुगतान ‘रॉयल्टी’ की तरह कर योग्य नहीं है। न्यायाधीश आर एफ नरीमन, न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश बी आर गवई क्लिक »-www.ibc24.in