‘ईआईए-के-मसौदा-को-सभी-भाषाओं-में-तैयार-करने-पर-अदालत-के-रूख-को-आक्रामक-तौर-से-न-ले-केंद्र’
‘ईआईए-के-मसौदा-को-सभी-भाषाओं-में-तैयार-करने-पर-अदालत-के-रूख-को-आक्रामक-तौर-से-न-ले-केंद्र’ 
देश

‘ईआईए के मसौदा को सभी भाषाओं में तैयार करने पर अदालत के रूख को आक्रामक तौर से न ले केंद्र’

Raftaar Desk - P2

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) के मसौदे को संविधान की आठवीं अनुसूची में वर्णित सभी 22 भाषाओं में अनुवाद कराने के उसके विचार को केंद्र सरकार द्वारा ‘‘आक्रमक’’ रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि क्लिक »-www.ibc24.in