नई दिल्ली : सरकारी विज्ञापनों में विषय-वस्तु के नियमन पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने कहा है कि कुछ राज्यों ने अभी तक समितियों का गठन नहीं किया है और इस देरी को शीर्ष अदालत के आदेशों की अवमानना के तौर पर देखा जा सकता है. बीते सप्ताह शुक्रवार क्लिक »-newsindialive.in