ठाणे (महाराष्ट्र), दो मार्च (भाषा) महाराष्ट्र में मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2018 में सड़क दुर्घटना में मारे गये 20 वर्षीय युवक के माता-पिता को 9.37 लाख रुपये का मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया है। अधिकरण ने यह आदेश 25 फरवरी को दिया और 28 फरवरी क्लिक »-www.ibc24.in