बांदा (उप्र) 10 फरवरी (भाषा) बांदा जिले की एक अदालत ने पहली कक्षा में पढ़ने वाली सात साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने के दोषी शिक्षक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। News:डिजिटल सिग्नेचर और नामांतरण के लिए पैसा मांगना डगनिया और भांटागांव पटवारी को पड़ गया क्लिक »-www.ibc24.in