नयी दिल्ली। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि भारतीय नागरिकों से विवाह होने के आधार पर ओसीआई कार्डधारकों के तौर पर पंजीकृत विदेशी नागरिकों को तलाक लेने के बाद यह लाभ नहीं मिल सकता है। गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास के निर्णय का क्लिक »-www.prabhasakshi.com